शिमला | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि HRTC पेंशनर्स की बकाया पेंशन अगली सुनवाई से पहले हर हाल में जारी की जाए। यह आदेश HRTC पेंशनर्स समस्या समाधान मंच की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मनदीप चंदेल ने अदालत को बताया कि नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन कई महीनों से देरी के कारण बुजुर्ग पेंशनर्स को गंभीर आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।