चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मुख्यालय आने पर नई पाबंदियाँ लागू करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन बनाए रखने, अनावश्यक भीड़ से बचाने और कार्यालय संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडल, मंडल, जोन और मुख्यालय में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा। कर्मचारियों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि उन्हें मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना आवश्यक हो, तो वे व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। यह कदम कार्यालय में अनावश्यक भीड़ और कार्यों में व्यवधान को रोकने के लिए उठाया गया है।
सभी संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दें। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और प्रशासनिक व्यवस्था बाधित न हो।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह निर्देश कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्यालय संचालन की दक्षता और कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों और अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस नए नियम का पालन करें और किसी भी समस्या या कठिनाई के मामले में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
इस तरह, हरियाणा सरकार और UHBVNL का यह कदम प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने और कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए एक व्यवस्थित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।