शिमला, संजू-:सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 31 मई से पहले हर हाल में संपन्न कराए जाएं। साथ ही अदालत ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सभी औपचारिकताएं 31 मार्च तक पूरी करने को कहा है।
याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नंद लाल ठाकुर ने बताया कि यह आदेश राज्य सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटिशन पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, जिसे चुनौती देते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी उचित नहीं है और तय समयसीमा के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।