Facebook-f Youtube X-twitter

हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, 27 साल पुरानी अपील खारिज

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब 50 साल पुराने भूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार की 27 वर्ष पुरानी द्वितीय अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य की मनमानी या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई किसी नागरिक के वैध रूप से अर्जित भूमि अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती।

जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। यह मामला अंबाला जिले के टंगैल गांव की 96 कनाल भूमि से जुड़ा था, जिसे सरकार ने वर्ष 1966 से 1976 तक संत राम, दाता राम और आसा राम सहित वादियों को 10 साल की लीज पर दिया था।

लीज की शर्तों के अनुसार लीज अवधि समाप्त होने के बाद पात्र लाभार्थियों को रियायती दर पर भूमि खरीदने का अधिकार था। वादियों ने वर्ष 1976 में तय प्रक्रिया के तहत 40 रुपये प्रति किल्ला की दर से बिक्री राशि जमा कर जमीन खरीदने का विकल्प अपनाया और इसके बाद उन्हें बिक्री प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया गया।

बाद में सरकार ने दलील दी कि जमीन केवल लीज पर दी गई थी और लीज समाप्त होते ही कब्जा अनधिकृत हो गया। सरकार ने यह भी कहा कि वर्ष 1970 में इस जमीन से संबंधित कार्य पुनर्वास विभाग को सौंप दिए गए थे, इसलिए राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र वैध नहीं है।

हाई कोर्ट ने पाया कि वर्ष 1989 में, जब मामला सिविल अदालत में लंबित था, तब तहसीलदार (सेल्स) ने वादियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही भूमि हस्तांतरण का आवेदन खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि “दूसरे पक्ष को भी सुनो” का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का मूल आधार है और इसका उल्लंघन आदेश को अवैध बना देता है।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि सरकारी रिकॉर्ड में वर्ष 1975 के बयान से स्पष्ट था कि भूमि पर नियमित खेती हो रही थी, फिर भी अधिकारियों ने उपलब्ध रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए विपरीत निष्कर्ष निकाला। हाई कोर्ट ने इसे मनमाना और रिकॉर्ड के खिलाफ आचरण बताया।

अंत में अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि वैध रूप से प्राप्त भूमि अधिकारों को प्रशासनिक मनमानी के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता।

Karuna

infosummerexpress@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी मिली: मासूम शर्मा का बड़ा दावा

Summer express, चंडीगढ़। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें गैंगस्टर की ओर से जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने कहा कि उनके अमेरिका में रह रहे भाई को फोन कर धमकाया गया और कहा गया कि “मासूम का 20-25 करोड़ रुपये का बीमा करवा लो, उसके...

स्वारघाट के बलिया में छात्रों पर नशे का आरोप, ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ा

बिलासपुर,सुभाष-:बिलासपुर जिले के स्वारघाट उपमंडल के बलिया क्षेत्र में कुछ छात्रों को कथित तौर पर नशा करते हुए पकड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, स्थानीय ग्रामीणों को लंबे समय से इलाके में युवाओं की संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी।इसी के चलते ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कुछ छात्रों को घेर...

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा:एमएसपी बढ़ोतरी से हिमाचल के किसानों में बढ़ा विश्वास

ऊना,राकेश-:हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती अब धीरे-धीरे किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की गई बढ़ोतरी ने किसानों का भरोसा और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री  के इस फैसले को ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक प्रतिक्रिया...

हमीरपुर अवैध खनन मामला: राजेंद्र राणा ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

हमीरपुर,अरविंद-:हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अवैध खनन मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इस प्रकरण में स्थानीय विधायक आशीष शर्मा के परिजनों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में सुजानपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने हमीरपुर थाना पहुंचकर...

चिट्टा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई: पुलिस ने बैंक अधिकारी समेत एक और आरोपी को दबोचा

शिमला,17 अप्रैल-:जिला शिमला के थाना जुब्बल में दर्ज चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस को एक और अहम सफलता हाथ लगी है। मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए तरुण ठाकुर (33 वर्ष) नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत...

हम लाते हैं तेज़, साफ़ और भरोसेमंद ख़बरें — शोर के बीच भी सच्चाई तक पहुंचाने वाली।
चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो या आपके लिए अहम कहानियाँ, हर दिन हम देते हैं समझदारी और रोचक अंदाज़ में कवरेज।

Must Read

©2025- All Right Reserved.