Summer express, रेवाड़ी | हरियाणा के रेवाड़ी में स्टेट कैरिज स्कीम के तहत चलने वाली निजी बसों पर अब सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन बसों में भी रोडवेज की तरह सभी पास और रियायती किराया सुविधाएं अनिवार्य रूप से लागू करनी होंगी।
विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले निजी बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, लंबे समय से यात्रियों द्वारा शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी बसों में बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग और छात्रों के पास को मान्यता नहीं दी जाती। कई मामलों में रियायती या मुफ्त यात्रा सुविधा भी नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते यात्रियों को पूरा किराया देना पड़ता था।
रेवाड़ी डिपो के अंतर्गत स्टेट कैरिज स्कीम के तहत 50 से अधिक निजी बसें संचालित हो रही हैं। इन बसों में परिचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी और मनमानी की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। यात्रियों का कहना है कि कई बार इस मुद्दे पर विवाद और बहस की स्थिति भी बन जाती है, जिससे खासकर छात्रों और रोजाना यात्रा करने वाले कर्मचारियों को परेशानी होती है।
शिकायतों के बाद अब परिवहन विभाग ने एक बार फिर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी निजी बसों में परमिट की शर्तों के अनुसार रोडवेज जैसी सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएं।
विभाग ने साफ किया है कि यदि किसी बस में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, इन नए निर्देशों के लागू होने से हजारों नियमित यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक निजी बसों की मनमानी से परेशान थे।